हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना
हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना... सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला दर्ज होने के 5 वर्ष के बाद कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञात हो कि गत11 मार्च

मंझौल। एक संवाददाता एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह ने 20 मार्च गुरुवार को हत्या के मामले में खोदाबंदपुर निवासी रामसुदीन महतो एवं शिवकुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 51/ 19 तथा सेसन नंबर 410/ 19 हत्या के मामले में भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा तथा 20 हजार रु जुर्माना, 307 में आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार रु जुर्माना, 324 में तीन वर्ष की सजा तथा 2 हजार जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष की सजा तथा दो हजार रु जुर्माना कोर्ट ने सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला दर्ज होने के 5 वर्ष के बाद कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञात हो कि गत11 मार्च को कोर्ट ने हत्या के मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था तथा 20 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने हत्या के इस मामले में चिकित्सक एवं अनुसंधान कर्ता समेत कुल आठ गवाहों की गवाही कराई थी। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार के के द्वारा अधिकतम सजा की मांग की गई थी। कांड की सूचिका खोदावंदपुर निवासी द्रोपदी देवी के द्वारा वर्ष 2019 में खोदावंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पति महेंद्र महतो को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को अभियुक्त बनाया था। एक अभियुक्त के द्वारा अलग फाइल कर लिया गया है। सूचिका द्रौपदी देवी ने न्यायालय के प्रति सम्मान व्यक्त किया करते हुए सजा पर संतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि उनके पति टेलीविजन देख कर बाहर निकले ही थे कि अंधाधुंध फायरिंग कर उनके पति को गोली मार दी गई थी। उनके पति को दो गोली लगी थी। बेगूसराय के निजी अस्पताल में काफी खर्च के बाद उनके पति की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई थी। रोते हुए उन्होंने बताया कि 5 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उनको न्याय मिला है।
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