Supreme Court Amendments Enhance Judicial Efficiency in India मुंगेर : दूसरे व चौथे शनिवार को नहीं रहेगी रजिस्ट्री बंद, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBhagalpur NewsSupreme Court Amendments Enhance Judicial Efficiency in India

मुंगेर : दूसरे व चौथे शनिवार को नहीं रहेगी रजिस्ट्री बंद

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। 14 जुलाई 2025 से रजिस्ट्री हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को खुली रहेगी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए विधिज्ञ...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरWed, 18 June 2025 06:22 PM
share Share
Follow Us on
मुंगेर : दूसरे व चौथे शनिवार को नहीं रहेगी रजिस्ट्री बंद

तारापुर। निज संवाददाता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत प्रदत्त शक्तियों और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत,सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश II के नियम 1,2 एवं 3 में किया गया है और यह 14 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।संशोधन के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर 2025 में दर्ज उस प्रावधान को हटाया गया है, जिसके अनुसार रजिस्ट्री प्रत्येक माह के दूसरे तथा चौथे शनिवार को बंद रहेगी।अब यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, यानी रजिस्ट्री इन दिनों में भी खुली रहेगी,जिससे न्यायिक प्रक्रिया में गति और सुगमता आने की उम्मीद है।इस

निर्णय का विधिज्ञ संघ तारापुर ने स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह बदलाव न्यायिक कार्यप्रणाली को और अधिक सक्रिय और उत्तरदायी बनाएगा। वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को इससे त्वरित न्याय में सहायता मिलेगी। संघ के पूर्व अध्यक्ष हरे कृष्ण वर्मा ने भी सर्वोच्च न्यायालय की इस पहल को न्यायिक सुधार की दिशा में सार्थक कदम बताया।अधिवक्ताओं ने यह भी आशा जताई है कि देश की अन्य अदालतों में भी इस प्रकार के व्यावहारिक बदलावों को अपनाया जाएगा, जिससे न्याय प्रणाली और अधिक जनोन्मुखी व सुलभ बन सके।यह संशोधन न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं की रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि यह न्याय के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की संवेदनशीलता और गंभीरता को भी दर्शाता है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।