हत्या में पांच दोषी करार, 11 को होगी सजा पर सुनवाई
तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने मदन मोहन चौधरी हत्या मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 2016 में शिक्षक नियुक्ति विवाद के चलते चौधरी की हत्या की गई थी। सजा पर...

लहेरियासराय, विधि संवाददाता। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सकतपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव निवासी मदन मोहन चौधरी की हत्या के मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के बलौर निवासी सुनील कुमार झा व लगमा गांव के किशोर कुमार चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, ध्रुव कुमार चौधरी व सिद्धार्थ शंकर चौधरी को दफा 302 व 120 बी के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की। श्रीमती झा के अनुसार मृतक के बहनोई मोहन चौधरी ने बताया कि श्री शंकर संस्कृत विद्यालय लगमा में शिक्षक नियुक्ति विवाद को लेकर एक जनवरी 2016 की रात में अभियुक्त सहित अन्य लोगों ने मदन मोहन चौधरी को बुलाकर किशोर चौधरी की दुकान के पास हत्या कर शव को फेंक दिया।
इस घटना को लेकर सकतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों ने गवाही दी।
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