हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास
हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास गया, हिन्दुस्तान संवाददाता। अतरी थाना से संबंधित हत्या

हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास गया, हिन्दुस्तान संवाददाता।
अतरी थाना से संबंधित हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार की अदालत ने दोषी अभियुक्त गंगा कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी अभियुक्त अतरी थाना क्षेत्र के सारसु का रहने वाला है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर व नवीन कुमार ने बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से डीएलएसए के अधिवक्ता मुकेश चंद्र सिन्हा ने न्यायालय से अभियुक्त को कम सजा देने की गुहार लगाई। घटना 9 अगस्त 2021 सुबह की है। सूचक धनंजय कुमार के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना के पूर्व अभियुक्त गंगा कुमार एवं सूचक के बीच झड़प हुई थी जिसमें गंगा कुमार ने उसे और उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के दिन सूचक के पिता अनिल सिंह सुबह शौच के लिए गए थे। आहर के पास जैसे ही उसके पिता पहुंचे तब अभियुक्त ने उनपर ईंट से सिर पर वार कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मृतक के परिजन, डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित सात लोगों की गवाही कराई गई थी।
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