Release of Inmate Satn Mahto from Muzaffarpur Jail After 20 Years हत्या मामले में सजा काट रहे मधुबनी के सतन को मिलेगी रिहाई, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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हत्या मामले में सजा काट रहे मधुबनी के सतन को मिलेगी रिहाई

मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सजा काट रहे सतन महतो को जेल से रिहाई मिलेगी। वह हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। 20 वर्षों की सजा काटने के बाद, उसे अगले सप्ताह...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSun, 15 June 2025 04:56 AM
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हत्या मामले में सजा काट रहे मधुबनी के सतन को मिलेगी रिहाई

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सजा काट रहे सतन महतो को अब जेल से रिहाई मिलेगी। परिहार अवधि समेत 20 वर्षों की सजा काट चुके राज्य के विभिन्न काराओं में बंद 17 बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। विभाग के सचिव अंजनी कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित डीएम और काराधीक्षकों को इससे अवगत करा दिया है। विभाग ने उन बंदियों का ब्योरा भी संबंधित जिले को उपलब्ध कराया है, जिन्हें रिहा करने का निर्णय लिया गया है। इसमें शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद मधुबनी जिले का सतन महतो (58) भी है।

वह हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। काराधीक्षक बृजेश सिंह मेहता ने बताया कि कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी की जानी है। अगले सप्ताह उसे रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, आदेशानुसार सतन को रिहाई के बाद भी दो वर्षों तक हर माह संबंधित थाने पर हाजिरी लगानी होगी। विदित हो कि आजीवन कारावास मामले में 14 वर्ष संसीमन (जेल में बिताया गया समय) की सजा अवधि के साथ छह वर्ष परिहार अवधि काटने वाले बंदियों ही रिहाई की जाती है। विधि विभाग के सचिव ने कारा मुक्त करने से पहले बंदियों के पूर्ण सत्यापन का निर्देश दिया है। सतन के अलावा जिनकी रिहाई का आदेश विधि विभाग ने दिया है, उनमें मंडल कारा भभुआ से एक, मुक्त कारागार बक्सर से चार बंदी, केंद्रीय कारा मोतिहारी से एक, केंद्रीय कारा पूर्णिया से एक, मंडल कारा सहरसा से चार बंदी, आदर्श केंद्रीय कारा बेउर से एक, विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर से दो बंदियों के नााम शामिल हैं।

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