जिले के मछलीपालकों का पांच लाख रुपए का होगा दुर्घटना बीमा
- आवेदन मिलने के बाद मछलीपालकों के बीमा का प्रीमियम की राशि जमा करेंगी केन्द्र व राज्य की सरकारें

गोपालगंज, हमारे प्रतिनिधि। अब जिले के मछुआरों और मछलीपालन से जुड़े सभी लोगों का पांच लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। जिला मत्स्य विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना का लाभ सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और विशेष आकस्मिक योजना के तहत दिया जाएगा। मछली मारने या तालाब में कार्य के दौरान यदि किसी मछुआरे या मछलीपालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजन को सहायता राशि मिलेगी। विभाग के अनुसार, कीट-पतंगों के काटने, डूबने या अन्य घटनाओं में हुई मौतों से पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
इसको दस हजार से अधिक मछली पालकों को लाभ मिलेगा। बिना शुल्क के होगा बीमा रजिस्ट्रेशन बीमा के लिए मछुआरों को कोई राशि नहीं देनी होगी। योजना का पूरा प्रीमियम 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। चयनित मछुआरों का नि:शुल्क बीमा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड बैंक पासबुक मछलीपालन से संबंधित प्रमाण-पत्र या दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया इच्छुक मछलीपालकों और मछुआरों को विभाग के पोर्टल fisheries.ahdbihar.in पर लॉगइन कर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद विभागीय फील्ड अफसर उनके तालाब की जांच करेंगे। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद योग्य लोगों का बीमा रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। वर्जन जिले में मछलीपालन करने वाले सभी वर्गों के लोगों व मछुआरों का पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रफुल कुमार सिंह, अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी, गोपालगंज
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