Gopalganj Introduces Accident Insurance for Fishermen up to 5 Lakh Rupees मछलीपालन करने वाले लोगों का पांच लाख रुपए का होगा दुर्घटना बीमा, Gopalganj Hindi News - Hindustan
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मछलीपालन करने वाले लोगों का पांच लाख रुपए का होगा दुर्घटना बीमा

- आवेदन मिलने के बाद मछलीपालकों के बीमा का प्रीमियम जमा करेगी केन्द्र व राज्य सरकार - मछलीपालकों से बीमा के लिए विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लेने की शुरू की प्रक्रिया

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSun, 15 June 2025 11:33 PM
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मछलीपालन करने वाले लोगों का पांच लाख रुपए का होगा दुर्घटना बीमा

गोपालगंज। हमारे प्रतिनिधि जिले के मछलीपालन करने वाले सभी वर्ग के लोगों का अब पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होगा। इसके लिए इच्छुक लोगों से जिला मत्स्य विभाग ने ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। दुर्घटना बीमा का लाभ विभाग सामुहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व विशेष आकस्मिक योजना के तहत देगा। योजना के तहत चयनित मछुआरों व मछलीपालकों को तालाब से मछली मारने के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना होने की स्थिति में परिजन को पांच लाख रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मछली मारने के दौरान कई मछुआरों, मछलीपालकों को कीट,पतंग के काटने, पानी में डूबने सहित अन्य कारणों से मौत हो जाती है।

दुर्घटना के बाद मछलीपालकों व मछुआरों के परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं से निबटने के लिए विभाग बीमा योजना का संचालन कर रहा है। इससे मछुआरे, मछलीपालक के मछली मारने के दौरान दुर्घटना होने के बाद भी परिजन के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं होगा। इच्छुक मछुआरों व मछलीपालन करने वाले लोगों से विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल fisheries.ahdbihar.in पर आवेदन मांगा है। ------------ बीमा प्रीमियम की राशि जमा करेंगी सरकारें सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व विशेष आकस्मिक (GAIS) योजना के तहत मछुआरों व मछलीपालन करने वाले अन्य लोगों के होने वाले दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान केन्द्र व राज्य सरकारें करेंगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत बीमा प्रीमियम के 60 प्रतिशत राशि केन्द्र व 40 प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मछलीपालकों को बीमा योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। चयन होने के बाद स्वत: संबंधित मछलीपालकों, मछुआरों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ---------- इन-इन कागजातों के साथ करना होगा आवेदन दुर्घटना बीमा के लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मछुआरों, मछलीपालकों को आधार, बैंक पासबुक, मछलीपालन करने संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद कागजातों की जांच कर विभाग के फील्ड अफसर संबंधित मछलीपालक, मछुआरों के तालाब की जांच करेंगे। सबकुछ सही पाए जाने पर योजना के तहत मछुआरों, मछलीपालन करने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। -------- वर्जन जिले में मछलीपालन करने वाले सभी वर्ग के लोगों व मछुआरों का पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। दुर्घटना बीमा का लाभ विभाग सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व विशेष आकस्मिक (GAIS) योजना के तहत देगा। विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ पा सकते हैं। प्रफुल कुमार सिंह, अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी, गोपालगंज

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