जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का होगा त्वरित समाधान
गोपलगंज में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ल ने इसकी अध्यक्षता की। यह अदालत बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़े...

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट परिसर में स्थायी लोक अदालत की हुई स्थापना अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ल ने गुरुवार को किया योगदान गोपालगंज ,विधि संवाददाता । अब जिले में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन हो सकेगा ।इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट गोपालगंज के परिसर में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है।इसके अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ल ने गुरुवार को योगदान कर लिया। वहीं इसके सदस्य के रूप में दिव्यांशी मिश्रा एवं राजेश रंजन कुमार ने पूर्व में ही योगदान कर लिया है।बताया
जाता है कि स्थायी लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है, जो जनता को बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे का मंच प्रदान करती है।इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं, जो लोक हित में आती हैं।सबसे खास बात यह है कि अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।इसकी स्थापना से जिले के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा।
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