नगर परिषद के मुख्य पार्षद के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा
जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। उल्लेखनीय है कि पूनम कुमारी ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी को आवेदन देकर यह आरोप लगाया था कि श्रीमती रूपा देवी मुख्य पार्षद ने अपने नाम निर्देशन के समय शपथ पत्र...

जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। नगर परिषद के मुख्य पार्षद रूपा कुमारी पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्य पार्षद के विरुद्ध बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के सेक्शन 18(1)(‘) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा अपर समाहर्ता विभागीय जांच ने की है। उल्लेखनीय है कि पूनम कुमारी ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी को आवेदन देकर यह आरोप लगाया था कि श्रीमती रूपा देवी मुख्य पार्षद ने अपने नाम निर्देशन के समय शपथ पत्र में बकाया कर को छुपाया है। राज्य निर्वाचन आयोग में आवेदन देकर मामले की जांच कर मुख्य पार्षद को पद से बर्खास्त करने का आग्रह किया गया था। जिसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया था।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद डीएम ने इस मामले की जांच का जिम्मा अपर समाहर्ता विभागीय जांच विनय कुमार को दिया था। जांच अधिकारी ने जांच में पाया कि बिजली बिल बकाया रहने संबंधित आरोप निराधार हैं। लेकिन वार्ड नंबर 3 में निर्मित मकान का होल्डिंग टैक्स नाम निर्देशन के समय बकाया था एवं आज की तिथि में भी बकाया है। परिवादी पूनम कुमारी द्वारा लगाए गए आरोप को प्रमाणित होने के बाद अपर समाहर्ता विभागीय जांच ने डीएम के पास बिहार म्युनिसिपल एक्ट के तहत अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा भेजी है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद के बीच विवाद में नगर क्षेत्र का विकास बाधित है। पिछली 6 बैठकों की प्रोसिडिंग पर मुख्य पार्षद का हस्ताक्षर नहीं हो सका है।
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