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विधि विवादित किशोरों को मिलती है निशुल्क कानूनी सहायता

जहानाबाद, नगर संवाददाता।उनके द्वारा बताया गया कि किशोरों को किशोर न्याय परिषद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

Newswrap हिन्दुस्तान, जहानाबादSat, 14 June 2025 10:23 PM
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विधि विवादित किशोरों को मिलती है निशुल्क कानूनी सहायता

जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पर्यवेक्षण गृह में आवासित विधि विवादित किशोरों के बीच विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पैनल अधिवक्ता सुजीत कुमार द्वारा मैत्रीपूर्वक किशोरों को विधिक सहायता एवं किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि किशोरों को किशोर न्याय परिषद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षण गृह जहानाबाद के अधीक्षक शशि भूषण कुमार द्वारा बताया गया कि गृह में आवासित कई किशोरों को नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा चुका है।

इस अवसर पर पीएलवी सुभाष कुमार, पर्यवेक्षण गृह के कर्मी निर्भय कुमार चौबे, देवांशु रंजन, करण कुमार एवं गृह में आवासित काफी संख्या में किशोर उपस्थित रहे। फोटो- 14 जून जेहाना- 08 कैप्शन- शहर स्थित पर्यवेक्षण गृह में जागरूकता अभियान चलाते पैनल अधिवक्ता सुजीत कुमार व अन्य।

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