मूल दस्तावेज व एक लाख हर्जाना का आदेश
मधुबनी में ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने आईडीबीआई बैंक को आदेश दिया कि वह 60 दिनों के भीतर खान...

मधुबनी। होम लोन के एक मामले में ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ ने मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने आईडीबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक को अमानुल्लाह खान को जमीन का मूल दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया है। 60 दिनों के अंदर मूल दस्तावेज नहीं लौटने पर एक लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश पारित किया है। साथ ही आर्थिक एवं मानसिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपए तथा मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपए बैंक को अलग से भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
बैंक निर्धारित समय अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं किया तो उसे संपूर्ण राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
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