हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
मुंगेर में बरियारपुर थानाक्षेत्र के गांधीपुर में 2021 में हुई अरुण कुमार की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों सुमन कुमार और मनीष कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा...

मुंगेर, एक संवाददाता। बरियारपुर थानाक्षेत्र के गांधीपुर वर्ष 2021 में हुए अरूण कुमार की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने सत्र वाद संख्या- 284/2021 में अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त, मनीष कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश जारी किया है। क्या है मामला:
दोहरे हत्याकांड का यह मामला 16 अगस्त 2021 की शाम की है । बरियारपुर थानाक्षेत्र के गांधीपुर गांव निवासी अरुण कुमार अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव के ही सुमन कुमार और मनीष कुमार मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। अरुण के बयान के अनुसार, सुमन के इशारे पर मनीष ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे गोली अरुण के पंजड़े में लग गई। गोली लगने के बाद आनन-फानन में उन्हें सदर हॉस्पिटल मुंगेर लाया गया, जहां से उन्हें रिम्स अस्पताल रेफर किया गया। रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुमन कुमार का अपनी भाभी से विवाद चल रहा था, जिसमें दिवंगत अरुण कुमार ने बीच-बचाव कर झगड़ा न करने की सलाह दी थी। इसी बात से नाराज होकर सुमन ने अरुण को जान से मारने की धमकी दी और हत्या को अंजाम दिया।
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