बालू घाट के समीप बने सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट पर स्टॉक किए बालू की होगी बिक्री बालू घाट के समीप बने सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट पर स्टॉक किए बालू की होगी बिक्री
पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी के आदेश पर मुंगेर में नदियों से बालू के उठाव पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। खनन अधिकारी ने कहा कि बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी और पूर्व में उठाया गया...

मुंगेर, निज संवाददाता । पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर 15 जून के बाद से अगले चार महीने 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी के आदेश के बाद अब बालू घाट बन्दोवस्तधारी भी नदी से बालू का उठाव नहीं कर सकेंगे। हालांकि प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि जिलेवासियों को बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए बालू घाट बंदोवस्तधारी को पूर्व में ही अवगत कराया गया था। खनन कार्यालय के आदेश पर बालू घाट बंदोवस्तधारी द्वारा बालू का उठाव नदी से पूर्व में कर लिया गया है।
नदी से उठाव किए गए बालू को विभागीय नियम के तहत नदी से 300 मीटर दूर सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट बनाकर बालू का स्टॉक किया गया है। सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट पर स्टॉक कर रखे गए बालू की बिक्री बंदोवस्तधारी चालान से कर सकेंगे। सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट से बिक्री किए गए बालू का बंदोवस्तधारी चालान निर्गत करेंगे। बता दें कि जिले के संग्रामपुर प्रखंड में पृथ्वीचक घाट और सहोरा घाट पीला बालू के लिए बंदोवस्त किया गया है। इन दोनों घाटों पर 15 जून से एनजीटी की रोक के बाद घाट के समीप बने स्टॉक प्वाइंट से बालू की बिक्री बंदोवस्ती द्वारा की जाएगी। उजला बालू घाट के बंदोवस्ती की प्रक्रिया शुरू: एक तरफ जहां नदियों से पीला बालू के उठाव पर एनजीटी के आदेश पर 15 जून से रोक लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले के गंगा किनारे पड़ने वाले 12 उजला बालू घाटों की बंदोवस्ती के लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया आरंभ की गई है। जिला खनन कार्यालय द्वारा उजला बालू घाटों की बंदोवस्ती के लिए निविदा प्रकाशित कराई गई है। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून निर्धारित की गई है। प्रभारी खनन पदाधिकारी ने बताया कि इच्छुक निविदादाता 24 जून तक कार्यालय में उजला बालू घाट की बंदोवस्ती के लिएआवेदन करेंगे। 28 जून को उजला बालू घाट की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। ---- मानसून को देखते हुए लगाया गया है रोक आगामी मानसून को देखते हुए एनजीटी द्वारा नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगाई गई है। ताकि मानसून के दरम्यान नदियों में बाढ़ आने पर बालू का पुर्नभरण हो सकेगा। नदियों से जितना बालू उठाव हुआ है, मानसूनी बारिश और बाढ़ आने की स्थिति में नदियों में बालू का पुर्नभरण हो सकेगा। ---- बोले खनन पदाधिकारी एनजीटी के आदेश पर 15 जून से अगले चार माह तक जिले में नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाई गई है। बावजूद जिले में बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। बालू घाट बंदोवस्तधारी पृथ्वीचक घाट और सहोरा घाट के समीप बनाए गए सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट से चालान के आधार पर बालू की बिक्री कर सकेंगे। - कुमार गौरव, प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर।
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