किशोरी स्वास्थ्य, पोशाक व अन्य योजनाओं का लाभ लेने को आधार अनिवार्य
मुजफ्फरपुर में किशोरी स्वास्थ्य और पोशाक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को आधार...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। किशोरी स्वास्थ्य, पोशाक समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के उपसचिव ने यह निर्देश जारी किया है। हालांकि, विभाग ने स्कूली योजनाओं का लाभ लेने को लेकर आधार बनने तक राहत भी दी है। उपसचिव ने कहा है कि जबतक आधार नहीं बन जाता तबतक आधार नामांकन पहचान पर्ची पर छात्रवृत्ति, मेधा छात्रवृत्ति, साइकिल समेत अन्य तरह की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आधार पर्ची के साथ ही कुछ अन्य दस्तावेजों के आधार पर तत्काल लाभ लेने की अनुमति दी गई है।
उपसचिव ने कहा है कि लाभों के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है। लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा विभाग कक्षा 7वीं से 12वीं तक की सभी पात्र बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करने को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का संचालन कर रहा है। इसे एनआईसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी तरह पोशाक योजना समेत अन्य लाभ दिये जा रहे हैं। इनका लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। इन दस्तावेजों पर लाभ लेने की मिली अनुमति: आधार नामांकन पहचान पर्ची, फोटो सहित बैंक पासबुक, डाकघर पासबुक, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी किया गया फोटो युक्त पहचान प्रमाणपत्र, विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
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