फोरेंसिक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर एफएसएल निदेशक तलब
मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के प्रयास मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर न मिलने के कारण विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एफएसएल गन्नीपुर के निदेशक को तलब किया। सहायक निदेशक ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। दुष्कर्म के प्रयास मामले में समय से फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर एफएसएल गन्नीपुर के निदेशक को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने तलब किया था। गुरुवार को उनके अवकाश पर रहने के कारण सहायक निदेशक रिपुंजय कुमार सिन्हा विशेष कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। विशेष कोर्ट ने उन्हें जांच के लिए भेजे गये सभी मामलों के साक्ष्यों की फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने को लेकर निदेशक को अवगत कराने का निर्देश दिया। वहीं सिविल सर्जन से मेडिकल जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश कराने के लिए विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार को निर्देश दिया।
फोरेंसिक रिपार्ट नहीं होने से चार्जशीट का संज्ञान नहीं ले पा रहा कोर्ट : पूर्वी चंपारण जिला से घर से झगड़ा कर भागी एक किशोरी ने अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि बैरिया बस स्टैंड में वैशाली जिले के पातेपुर थाना के मुकुंदपुर गांव के मूल निवासी व वर्तमान में बैरिया जगदंबा नगर में रह रहे सोनू कुमार व करजा थाना के प्रतापपुर गांव के शिवम उर्फ शुभम उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने इसका विरोध करते हुए शोर मचाया। अगले दिन बैरिया बस स्टैंड पहुंची और पुलिस उसे अहियापुर थाना ले आई। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध सात मई को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में चार्जशीट दाखिल किया। घटना से संबंधित साक्ष्यों की फारेंसिक जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल गन्नीपुर भेजा था। वहां से जांच रिपोर्ट नहीं आने के कारण चार्जशीट का विशेष अदालत संज्ञान नहीं ले पा रही है। इससे मामले की सुनवाई रुकी हुई है।
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