औराई थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार कटौती का आदेश
मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय छात्रा के दुष्कर्म के प्रयास की जांच में पांच साल की देरी पर औराई थानाध्यक्ष राजा कुमार के वेतन में पांच हजार रुपये की कटौती का आदेश दिया गया है। यह आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट के...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। घर में घुसकर 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास मामले की जांच पांच वर्षों में भी पूरा न करने पर औराई थानाध्यक्ष राजा कुमार के वेतन से पांच हजार की कटौती का आदेश दिया गया है। कटौती की यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराई जाएगी। यह आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने शनिवार को दिया। छात्रा की मां ने 21 अक्टूबर 2019 को औराई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 22 अगस्त 2019 की शाम लगभग चार बजे वे घर के बगल में घास काट रही थी।
उस समय घर के अंदर से उसकी 14 वर्षीया बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। जब वह पहुंची तो देखा कि गुड्डू सहनी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा है। उसे देखकर गुड्डू भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया। इसके बाद आरोपित दीपेश पासवान, अनरजीत पासवान, अमित पासवान, सुमित पासवान, भीम पासवान, इंदू देवी व रानी देवी वहां पहुंची। आरापितों ने उनके साथ मारपीट कर गुड्डू सहनी को छुड़ाकर साथ ले गया। इसकी जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। पुलिस न तो आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न ही अंतिम प्रतिवेदन ही विशेष कोर्ट में दाखिल किया है। इसे विशेष कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष के वेतन में कटौती का आदेश दिया है। इसकी प्रति एसएसपी को भेजी जाएगी।
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