नोटरी से सत्यापित वंशावली घोषणा का शपथ पत्र होगा मान्य
- पंचायती राज विभाग के सचिव ने दिया निर्देश मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नोटरी या

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नोटरी या कार्यपालक दंडाधिकारी से सत्यापित वंशावली घोषणा से संबंधित शपथ पत्र ही मान्य होगा। पंचायती राज विभाग के सचिव ने इस संबंध में डीएम, डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी निर्देश दिया है। सचिव मनोज कुमार ने निर्देश दिया है कि वंशावली बनाए जाने को लेकर सभी जिलों को दिशा-निर्देश दिया जा चुका है। इसके अनुसार वंशावली बनाने की प्रक्रिया में जिस व्यक्ति को वंशावली बनाने की जरूरत है, वह शपथ पत्र पर वंशावली का विवरण और लिखित रूप से एक आवेदन पंचायत सचिव को देता है। विभाग को सूचना मिल रही है कि कई पंचायत सचिव द्वारा इस काम के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी या अनुमंडल दंडाधिकारी से जारी शपथ पत्र की मांग की जा रही है।
सचिव ने निर्देश दिया कि शपथ पत्र या हलफनामा व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से लिखित रूप में की गई तथ्यात्मक घोषणा है। इस संबंध में नोटरी पब्लिक की अधिकारिता ज्यादा व्यापक है। ऐसे में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी दोनों में से किसी के द्वारा सत्यापित होने पर यह मान्य होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।