Consumer Court Orders Hospital to Pay 15 Lakhs for Medical Negligence in Patna जांच में लापरवही पर अस्पताल को देना होगा 15 लाख, Patna Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPatna NewsConsumer Court Orders Hospital to Pay 15 Lakhs for Medical Negligence in Patna

जांच में लापरवही पर अस्पताल को देना होगा 15 लाख

पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला मरीज पूनम देवी को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश मोकामा के अस्पताल को दिया है। महिला ने 2009 में चिकित्सकीय लापरवाही का मुकदमा दायर किया था, जिसमें...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाMon, 2 June 2025 10:15 PM
share Share
Follow Us on
जांच में लापरवही पर अस्पताल को देना होगा 15 लाख

पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट में लापरवाही के लिए महिला मरीज को 15 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान करने का आदेश मोकामा के एक अस्पताल को दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने यह फैसला दिया है। एक महिला मरीज पूनम देवी ने उपभोक्ता कोर्ट में इलाज व चिकित्सकीय जांच में लापरवाही के लिए मोकामा के एक अस्पताल के खिलाफ 2009 में मुकदमा किया था। शिकायतकर्ता ने दायर मुकदमा में आरोप लगाया था कि मेडिकल जांच में अस्पताल की ओर से पेट में एक बच्चा होने की रिपोर्ट दी गई थी, जबकि पेट में जुड़वा बच्चे थे और दोनों बच्चा का जन्म ऑपरेशन से हुआ।

मुकदमे की सुनवाई के बाद उपभोक्ता कोर्ट ने फैसला दिया है। जिला उपभोक्ता कोर्ट ने प्रतिवादी हॉस्पिटल को 15 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज की दर से शिकायतकर्ता को देने का फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये मानसिक और शारीरिक परेशानी और 10 हजार रुपये मुकदमा का खर्च के लिए उपभोक्ता को देने का आदेश दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।