बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों पर कार्रवाई में उदासीनता
(पेज पांच)ब नहीं समझ रहे हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन विक्रेता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भेजे जा रहे

डेहरी, एक संवाददाता। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ लगा रहे वाहनों को लेकर कार्रवाई में परिवहन विभाग उदासीन बनी है। खासकर बिना रजिस्ट्रेशन के बिक रहे वाहनों को लेकर एजेंसी से भी पूछना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन विक्रेता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भेजे जा रहे प्रस्ताव की सुधि तक नहीं ली जा रही है। जिससे जिले में वाहनों की बिक्री को लेकर परिवहन विभाग का आदेश बेअसर दिख रहा है। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के वाहन पकड़े जाते हैं।
जांच में पता चलता है कि एजेंसी ने बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन बेच दिए जा रहे हैं। जिसे लेकर प्रस्ताव भेजा जाता है। बताया कि अप्रैल 2019 से वाहनों के रजिस्ट्रेशन का जिम्मा वाहन विक्रेता एजेंसी के पास है। इसके बाद बेचे जाने वालों वाहनों को बिना रजिस्ट्रेशन के बिक्री पर परिवहन विभाग ने पूरी तरह रोक लगा दी है। वर्ष 2019 से पहले वाहन खरीद करने के बाद वाहन मालिकों को वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने की जवाबदेही होती थी। इसके लिए डीटीओ कार्यालय में आवेदन किया जाता था। जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पूर्व वाहनों के नंबर प्लेट पर अप्लाई फॉर लिखकर लोग वाहन चला लेते थे। अब बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगता है। इसके बिना वाहनों की बिक्री करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई का निर्देश है। इसके तहत वाहन विक्रेता एजेंसियों पर भारी भरकम जुर्माना के साथ उसके लाइसेंस तक को निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि परिवहन विभाग इस मामले में अब तक उदासीन बनी है। नियम तोड़ने पर रोक लगाने में होता है सहायक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के साथ एक नंबर जेनरेट होता है। जिला के कोड के साथ जेनरेट इस नंबर को वाहनों के प्लेटों पर लगाना अनिवार्य है। ऑनलाइन दिखने वाले इन नंबरों को ऐप व पॉश मशीन पर डालने पर वाहनों के मालिकों व उसके प्रकार के बारे में डिटेल मिल जाता है। इससे अपराध व दुर्घटना की स्थिति में संलिप्त वाहनों के मालिकों तक पहुंचने में पुलिस को आसानी होती है। इसके अलावे ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर जुर्माना में मदद मिलती है। कहते हैं अधिकारी डीटीओ रामबाबू ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे वाहनों को पुलिस पकड़ सकती है। इसके अलावे समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाती है।
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