Kishanganj Court Sentences E-Rickshaw Driver to 10 Years for Illegal Liquor शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने 10 वर्षों के साधारण कारावास की सुनाई सजा, Supaul Hindi News - Hindustan
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शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने 10 वर्षों के साधारण कारावास की सुनाई सजा

किशनगंज । संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सुमित

Newswrap हिन्दुस्तान, सुपौलTue, 27 May 2025 06:11 PM
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शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने 10 वर्षों के साधारण कारावास की सुनाई सजा

किशनगंज । संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सुमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को शराब के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ई-रिक्शा चालक अमर कुमार पासवान डुमरिया निवासी को 10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई है।साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की।

यह मामला 12 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने रामपुर चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान आरोपी अमर कुमार के ई-रिक्शा की सीट के नीचे छिपाई गई 6.1 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य के पूर्ण शराब बंदी कानून लागू है।आरोपी ने किशनगंज की भौगोलिक स्थिति का उपयोग अपने खरीददारों को अवैध रूप से शराब की आपूर्ति करने के लिए किया है।जो कानून के उद्देश्य को धूमिल करता है। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आरोपी अमर कुमार पासवान को कानून का कोई डर नहीं है।

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