नई पेंशन योजना: यूपीएस में शामिल कर्मियों को भी 25 लाख तक ग्रैच्युटी मिलेगी
सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार का नया आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए।
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया।
डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपये की ग्रैच्युटी के लिए भी पात्र होंगे।
पहले यहां फंसा हुआ था पेंच
अभी तक यूपीएस का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्हें किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। अब सरकार ने यूपीएस में सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। साथ ही ग्रेच्युटी का प्रावधान कर दिया है।
एनपीएस में था यह प्रावधान
डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है।
अब अधिक कर्मी यूपीएस में आएंगे
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक और बेहद जरूरी कदम बताया। पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे।