Ban on Sand Mining in Deoghar District During Monsoon 2025 NGT Orders Strict Enforcement 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पूर्णत: वर्जित, Deogarh Hindi News - Hindustan
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10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पूर्णत: वर्जित

एनजीटी प्रभावी होने के साथ जिले के सभी बालू घाटों से बालू उठाव पर रहेगा पूर्णत: वर्जित : उपायुक्त उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरMon, 9 June 2025 03:27 PM
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10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पूर्णत: वर्जित

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा-निर्देश 2020 के आलोक में देवघर जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों (कटेगरी -1 सहित) मानसून सत्र (10 जून 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक) में बालू का उठाव पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अलावा एनजीटी के निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी व पंचयात अधीन संबंधित बालू घाट संचालकों को आदेश दिया गया है कि जिला अंतर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः बंद रखेगें, अन्यथा किसी तरह का नदी तल से बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। ताकि बालू घाटों से किसी भी स्थिति में बालू उठाव नहीं हो।

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