Deoghar Court Acquits Three Accused in Assault Case Related to Land Dispute पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपित रिहा, Deogarh Hindi News - Hindustan
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पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपित रिहा

देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में तीन आरोपितों को रिहा किया। मामला माणिकपुर ग्राम में जमीन विवाद से संबंधित था। दो गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरWed, 18 June 2025 04:46 AM
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पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपित रिहा

देवघर, प्रतिनिधि। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मारपीट से संबंधित एक मामले की पूरी सुनवायी के बाद तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 30/2023 के इस मामले में देवघर जिला के सारवां थाना अन्तर्गत माणिकपुर ग्राम निवासी धनंजय राणा व रीना कुमारी व यशोदा देवी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप से संबंधित इस घटना को लेकर सारवां थाना कांड संख्या 132/2020 के रुप में मामले की प्राथमिकी सूचक प्रदीप राणा द्वारा दर्ज कराई गई थी।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह भी प्रस्तुत किए गए। बताया जाता है कि दोनों गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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