मारपीट के मामले में दो आरोपित रिहा
देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में दो आरोपितों पवन राणा और टंडेल राणा को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जमीन विवाद के कारण हुई मारपीट के मामले में गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया,...

देवघर, प्रतिनिधि। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मारपीट से संबंधित एक मामले की पूरी सुनवायी के बाद दो आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 31/2023 के इस मामले में देवघर जिला के सारवां थाना अन्तर्गत माणिकपुर ग्राम निवासी पवन राणा व टंडेल राणा को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप से संबंधित इस घटना को लेकर सारवां थाना कांड संख्या 132/2020 के रुप में मामले की प्राथमिकी सूचक प्रदीप राणा द्वारा दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह भी प्रस्तुत किए गए।
बताया जाता है कि दोनों गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
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