झरिया में हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपी को दो साल कैद
धनबाद की अदालत ने हथियार के साथ रंगे-हाथ पकड़े गए चंद्रभूषण सिंह उर्फ बबलू सिंह को दो वर्ष की सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला झरिया पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान 8...

धनबाद। झरिया टैक्सी स्टैंड से हथियार के साथ रंगे-हाथ धराए हेटली बांध निवासी चंद्रभूषण सिंह उर्फ बबलू सिंह को अदालत ने सजा सुनाई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष की अदालत ने बबलू सिंह को दो वर्ष की सश्रम कारावास और दो हजार जुर्माने से दंडित किया। प्राथमिकी मुकेश कुमार की शिकायत पर झरिया थाने में आठ जुलाई 2023 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि झरिया चार नंबर स्टैंड के पास एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस को देखकर बबलू सिंह भागने लगा। उसे पकड़ कर जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद की गई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने दो सितंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। 29 सितंबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक गौरव कुमार ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था।
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