पार्किंग नहीं बनाने वाले मॉल पर जुर्माना लगाए नगर निगम
धनबाद में सड़क सुरक्षा पर बैठक हुई, जिसमें रवींद्र तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंडरग्राउंड पार्किंग न होने पर मॉल संचालकों पर जुर्माना लगाया जाए। ब्लैक स्पॉट्स को सुरक्षित किया गया है और...

धनबाद, प्रमुख संवाददाता राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य रवींद्र तिवारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर मंगलवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया कि शहर में जितने भी मॉल में अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वैसे मॉल संचालक पर जुर्माना लगाएं। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उसे सुरक्षित बनाया है। अवैध कट भी बंद किए हैं। कुछ अवैध कट बंद करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग पर जो स्थानीय लोग दुकान लगाकर सड़क का अतिक्रमण करते हैं, उनके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन वे सड़क पर ही अपनी दुकान लगाकर सामान बेचना चाहते हैं।
इसके समाधान के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक होना होगा। कहा कि बीसीसीएल कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए टेंडर निकालती है। टेंडर मिलने के बाद मुख्य संवेदक छोटे ठेकेदार को कम रेट पर काम देते हैं। नतीजा छोटे ठेकेदार वाहनों में ओवरलोड करते हैं, अधिक ट्रिप करने के लिए तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण हादसे होते हैं। बैठक के दौरान एनएचएआई धनबाद-दुर्गापुर को अपने क्षेत्र की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा, साइड ग्रिल का काम जल्द पूरा करने, साइनेज लगाने व अवैध कट बंद करने का निर्देश दिया। मौके पर डीटीओ द्विवाकर सी द्विवेदी, एमवीआई अभय कुमार, शुभम कुमार, हरीश कुमार, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक सुनील कुमार आदि थे।
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