टाटा स्टीलकर्मियों को 5 सितंबर के पहले भरना है आयकर रिटर्न
टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने के निर्देश जारी किए हैं। जिन कर्मियों की आय 2.5 लाख (पुराना) और 3 लाख (नया) से अधिक है, उन्हें रिटर्न भरना अनिवार्य है। 20 जून से 5 सितंबर तक...

टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में जिन कर्मियों की कुल आय आयकर छूट 2.5 लाख (ओल्ड) और 3 लाख (न्यू) से ज्यादा है, उन्हें आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा। आयकर रिटर्न के लिए फॉर्म 16 का होना जरूरी है। सर्कुलर में बताया गया कि उन्हें फॉर्म सैप से ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए कंपनी ने आयकर रिटर्न भरने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के नाम की सूची भी जारी की है, जहां से कर्मी 350 भुगतान कर आयकर भर सकते हैं। कर्मचारी अपने स्तर से भी भरवा सकते हैं।
20 जून से लेकर 5 सितंबर तक भरने की तिथि है। आयकर भरने की दो श्रेणी बनाई गई है। वैसे कर्मी, जिनकी सालाना आय 50 लाख से ज्यादा और लांग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा है, उन्हें आईटीआर वन और जिन कर्मियों की आय 50 लाख से कम है, उन्हें आईटीआर टू फॉर्म भरना है। सर्कुलर में इन सर्विस प्रोवाइडर के नाम हैं पीके बर्मन एंड कंपनी, ए अग्रवाला एंड एसोसिएट्स, संदीप सबलोक एंड एसोसिएट्स और गोविंद अग्रवाल एंड एसोसिएट्स।
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