बाल मजदूरी और बाल विवाह को बताया सामाजिक बुराई
बागीटांड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा में विधिक जागरुकता शिविर और मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 600 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने बाल मजदूरी, बाल...

कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बागीटांड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा में गुरुवार को विधिक जागरुकता शिविर सह मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रुप हेडक्वार्टर हजारीबाग के अंतर्गत 45 झारखंड बटालियन के कमांड अधिकारी विजय कुमार सेवा मेडल के नेतृत्व में 10 दिवसीय एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण में कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह के 600 एनसीसी शामिल हो रहे हैं। कैडेटों के 10 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण शिविर के दौरान आयोजित विधिक जागरुकता शिविर सह मोटिवेशनल स्पीच क मुख्य वक्ता अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने कहा कि बाल मजदूरी व बाल विवाह एक सामाजिक बुराई। आज बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार एवं अनुशासन देना, देश की जरूरत है।
शिक्षा के साथ संस्कार एवं अनुशासन से ही समाज एवं राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने पोक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास व फांसी की सजा तक की सजा का प्रावधान का जिक्र किया गया है। उन्होंने बाल तस्करी, बाल विवाह, नशा के दुष्परिणाम, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा का अधिकार पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजय कुमार, सूबेदार मेजर 45 झारखंड बटालियन अरविंद कुमार, डिप्टी चयन कमांडेंट लेफ्टिनेंट संतोष कुमार, नवीन चौधरी, अमलेश कुमार, अभय नारायण, सूबेदार आलोक कुमार आदि उपस्थित थे।
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