रिश्वत मामले में आरोपी एसआई ऋषिकांत को मिली जमानत
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत को रिश्वत मामले में जमानत दी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति से मोबाइल छोड़ने के एवज में 5000 रुपये की मांग की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें...

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को रिश्वत मामले में जेल में बंद कोतवाली थाने में पूर्व सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत को जमानत की सुविधा प्रदान की है। उसकी ओर दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात जमानत की सुविधा प्रदान की। दाखिल याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बहस की। सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत पर आरोप है कि उन्होंने ओम शंकर गुप्ता से मोबाइल छोड़ने के एवज में 5000 रुपये की मांग की थी। जबरन रिश्वत वसूलने की इस हरकत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके ही थाने से 28 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।
एसीबी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद 8 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।
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