Husband Sentenced to Life Imprisonment for Murdering Wife in Simdega पत्नी हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, Simdega Hindi News - Hindustan
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पत्नी हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

सिमडेगा में, पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पत्नी आरती देवी की हत्या के आरोपी पति मतन राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मतन राम ने 2 सितम्बर...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिमडेगाSat, 14 June 2025 01:06 AM
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पत्नी हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पीडीजे ने पाकरटांड़ थाना में दर्ज कांड संख्या 19/22 की सुनवाई करते हुए आरोपी मतन राम को अपनी पत्नी आरती देवी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से पीपी निशि कच्छप ने दलीलें पेश की थी। क्या था मामला पाकरटांड थाना क्षेत्र के किनबीरा गंझूटोली गांव निवासी मतन राम ने दो सितम्बर 2022 को धारदार हथियार से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।

बताया गया कि नशे की हालत में मतन राम का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी आरती देवी के साथ विवाद हो गया था। विवाद में आवेश में आकर मतन राम ने घर में रखे धारदार दौली से अपनी पत्नी पर वार कर दिया था। जिससे घटनास्थल में ही आरती की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने कांड संख्या 19/22 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति को जेल भेज दिया था। -

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