4 year jail term for delhi traffic police ASI over taking bribe 3000 के लालच में 4 साल जेल और 10000 जुर्माना, कोर्ट ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ASI को सुनाई सजा, Ncr Hindi News - Hindustan
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3000 के लालच में 4 साल जेल और 10000 जुर्माना, कोर्ट ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ASI को सुनाई सजा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई को टेंपो ड्राइवर से 3000 रुपए घूस लेना काफी महंगा पड़ा। दिल्ली की एक अदालत ने उसे 4 साल कैद की सजा के साथ ही 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने कहा कि एएसआई ने अपने लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 7 June 2025 04:02 PM
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3000 के लालच में 4 साल जेल और 10000 जुर्माना, कोर्ट ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ASI को सुनाई सजा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई को टेंपो ड्राइवर से 3000 रुपए घूस लेना काफी महंगा पड़ा। दिल्ली की एक अदालत ने उसे 4 साल कैद की सजा के साथ ही 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने कहा कि एएसआई ने अपने लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया।

दिल्ली की एक अदालत ने एक ड्राइवर से 3000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मी को चार साल जेल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने शुक्रवार को एएसआई यतेंद्र कुमार को जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। साथ ही उस पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने तथा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया है। साथ ही कहा कि कुमार ने अपने लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध के परिणामों और आम जनता के उत्पीड़न तथा समाज पर अपराध के प्रभाव को देखते हुए दोषी को अदालत से किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।

अपनी शिकायत में ड्राइवर मुन्ना ने दावा किया कि 19 अगस्त 2016 को सुबह करीब 6:30 बजे वह अपना खाली टेंपो लेकर पुल मिठाई चौक, आजाद मार्केट पहुंचा। तभी एएसआई ने अन्य लोगों के साथ मिलकर टेंपो को रुकवाया और उसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद उससे घूस मांगा गया। साथ ही धमकी दी गई कि घूस नहीं देने पर उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।