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फिर खराब हुई हवा, दिल्ली में लग गया ग्रैप-1, जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

  • एक बार फिर से दिल्ली की हवा खराब हो गई है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी ग्रैप के पहले चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्लीवालों के लिए कुछ बंदिशें लगाई जाएंगी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 2 April 2025 06:46 PM
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फिर खराब हुई हवा, दिल्ली में लग गया ग्रैप-1, जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

एक बार फिर से दिल्ली की हवा खराब हो गई है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी ग्रैप के पहले चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्लीवालों के लिए कुछ बंदिशें लगाई जाएंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में बताया कि आज दिल्ली की औसत एयर क्वॉलिटी 217 के पार चली गई थी। नए नियम के अनुसार,AQI के 200-300 के बीच जाने पर ग्रैप के पहले चरण को लागू किया जाता है।

आदेश में क्या लिखा है?

CAQM ने अपने आदेश में लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 13.12.2024 के अपने आदेश द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के व्यापक रूप से संशोधित कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली का एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है और आज यह 217 (खराब श्रेणी में) दर्ज किया गया है। इसके अलावा,आईएमडी/आईआईटीएम का पूर्वानुमान है कि एक्यूआई इसी सीमा में रहेगा। आदेश में आगे कहा गया कि GRAP के पहले चरण के तहत सभी कार्रवाईयों को पूरे एनसीआर में संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्यूआई का स्तर और अधिक न बढ़े।

किन चीजों पर प्रतिबंध?

➤GRAP-1 तब लागू होता है जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से ऊपर चला जाता है।

➤इसके तहत, होटलों और रेस्तरां में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। इससे निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाता है।

➤पुराने पेट्रोल (BS-III) और डीजल (BS-IV) वाहनों के चलने पर सख्ती से रोक लगाई जाती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपनी रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में 05.12.2024 के अपने निर्देशों में आयोग को निम्नलिखित निर्देश दिए थे। यदि आयोग को लगता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से ऊपर जाता है,तो एहतियाती उपाय के रूप में,तीसरे चरण के उपायों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। यदि एक दिन में एक्यूआई 400 को पार कर जाता है, तो चौथे चरण के उपायों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।