किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
फरीदाबाद की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी श्यामल मंडल को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दो बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने...

फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित अतरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि 55 वर्षीय दोषी श्यामल मंडल मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके खिलाफ साल-2021 में एनआईटी निवासी 16 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह नौंवी क्लास में पढ़ती है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। मां खाना बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है।
तीन बहनों में वह सबसे छोटी है। आरोपी श्यामल मंडल पड़ोस में ही रहता है और रिक्शा चालक है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। श्यामल मंडल एक दिन पीड़िता को अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार श्यामल मंडल ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। उसमें वह गर्भवती हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने श्यामल मंडल को गिरफ्तार कर लिया था।
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