Corruption Case Mukesh Kumar Withdraws Petition in Rouse Avenue Court अहलमद ने अग्रिम जमानत और प्राथमिकी रद्द करने की याचिका वापस ली, Delhi Hindi News - Hindustan
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अहलमद ने अग्रिम जमानत और प्राथमिकी रद्द करने की याचिका वापस ली

- उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को कार्यवाही जारी रखने के दिए निर्देश जमानत

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 11 June 2025 08:07 PM
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अहलमद ने अग्रिम जमानत और प्राथमिकी रद्द करने की याचिका वापस ली

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। भ्रष्टाचार के मामले में कथित आरोपी राउज एवेन्यू अदालत में कार्यरत अहलमद (रिकार्ड कीपर) मुकेश कुमार ने याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत और प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। साथ ही याचिकाकर्ता को भविष्य में नई याचिका दाखिल करने की छूट दी। उच्च न्यायालय ने मामले में जांच एजेंसी को कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए हैं। यह मामला एसीबी द्वारा दर्ज किया गया था।

जिसमें मुकेश कुमार पर आरोप है कि वह आरोपियों को जमानत दिलाने के बदले रिश्वत मांगता था। पिछली सुनवाई में एसीबी की ओर से पेश वकील संजय भंडारी ने कहा था कि नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में आरोपी की पत्नी को भी शामिल किया गया है, जो अदालत की कर्मचारी भी है। मुकेश के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि एसीबी को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उचित प्रक्रिया अपनाने और पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।

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