करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी में में तीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
अदालत ने सीएमडी द्वारा पहले से जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की अर्जी को भी खारिज कर दिया है

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने 1200 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट कंपनी के सीएमडी करन ए चनाना, अनिता डींग और राजेश अरोड़ा के खिलाफ जारी किया गया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। अदालत ने कहा कि जिन आरोपी व्यक्तियों की भारत में उपस्थिति नहीं है, उनके विरुद्ध यह वारंट विधिक उपलब्ध माध्यमों से तामील कराया जाए।
अदालत ने सीएमडी द्वारा पहले से जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की अर्जी को भी खारिज कर दिया। यह मामला सीबीआई द्वारा 23 नवंबर 2020 को दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है, जो कि कैनरा बैंक की शिकायत के आधार पर हुई थी। आरोप है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने लगभग 1201.85 करोड़ रुपये के ऋण को धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात के जरिए गबन किया।
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