उचित जांच नहीं करने पर पुलिस को फटकार, कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
- शुक्रवार तक जवाब देने के निर्देश, अगली सुनवाई 31 मई को होना तय है

- शुक्रवार तक जवाब देने के निर्देश, अगली सुनवाई 31 मई को होगी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने लोकल कोर्ट कमिश्नर के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न में झूठा फंसाने की धमकी के मामले में दाखिल रिपोर्ट पर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जांच से पता चलता है कि निर्देशों की अवहेलना की गई है। जिला न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने फतेहाबाद जिला स्थित जाखल के थानाध्यक्ष, आरोपी दीपक सिंगला, उनकी पत्नी आशु सिंगला और अन्य अज्ञात महिलाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
अदालत ने सभी को नोटिस का जवाब शुक्रवार तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की सुनवाई 31 मई के लिए तय की है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कारण बताओ नोटिस हरियाणा पुलिस के महानिदेशक और फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित पक्षों तक पहुंचाए जाएं। ------------ यह है पूरा मामला दस मई को एक तंबाकू कंपनी में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले का निरीक्षण करने गए कोर्ट कमिश्नर के साथ बदसलूकी हुई थी। उस मामले में अदालत ने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी।
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