Delhi Cop Sentenced to Life for Kidnapping and Murder of Cousins पहरण के बाद हत्या में सिपाही और उसके भाई को उम्रकैद, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsDelhi Cop Sentenced to Life for Kidnapping and Murder of Cousins

पहरण के बाद हत्या में सिपाही और उसके भाई को उम्रकैद

2022 में सलेमपुर क्षेत्र के गांव कैलावन से दो चचेरे भाइयों का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस के सिपाही तुषार शर्मा और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ने मिलकर शव गंगा में...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 14 May 2025 08:49 PM
share Share
Follow Us on
पहरण के बाद हत्या में सिपाही और उसके भाई को उम्रकैद

वर्ष 2022 में सलेमपुर क्षेत्र के गांव कैलावन से दो चचेरे भाइयों को अगवा कर हुई थी हत्या अभियुक्तों ने बाल अपचारी के साथ चचेरे भाइयों की हत्या कर गंगा में बहा दी थी गर्दन न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 1.45-1.45 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया दिल्ली के हजरतगंज थाना में तैनात है हत्या का दोषी सिपाही तुषार शर्मा उर्फ गोलू नई दिल्ली, बुलंदशहर। सलेमपुर क्षेत्र में अपहरण और गर्दन काटकर हत्या के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हजरतगंज थाने में तैनात सिपाही और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों ने एक बाल अपचारी के साथ मिलकर दो चचेरे भाइयों की हत्या कर शव गंगा में बहा दी थी, जबकि धड़ों को संभल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था।

दोनों अभियुक्तों पर कोर्ट ने अलग-अलग एक लाख 45 हजार का जुर्ताना भी लगाया है। बुधवार को एडीजीसी योगेश शर्मा और आशुतोष सिंह ने बताया कि 2 अक्तूबर 2022 को थाना सलेमपुर के गांव कैलावन निवासी नरेश पुत्र लक्ष्मण सिंह ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 अक्तूबर 2022 की रात को उसका पुत्र भूपेंद्र कुमार उर्फ गोलू एवं भतीजा जगदीश उर्फ भूरा गांव कैलावन में मां काली की शोभायात्रा देखने गए थे। इसके बाद से उनका कहीं अता-पता नहीं है। थाना पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई। उसी रात को संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव भोपतपुर में गला कटा हुआ शव बरामद हुआ। बाद में उक्त शव की शिनाख्त जगदीश उर्फ भूरा के रूप में हुई। 4 अक्तूबर को थाना पुलिस ने एक बाल अपचारी एवं दीपांशु उर्फ दुर्गेश को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर संभल क्षेत्र से ही अनूपशहर रोड से मृतक भूपेंद्र उर्फ गोलू का सिर कटा शव बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि बाल अपचारी, आरोपी दीपांशु उर्फ दुर्गेश एवं उसके भाई तुषार उर्फ गोलू पुत्र स्व.किशनगोपाल निवासी गांव कैलावन के साथ मिलकर दोनों युवकों को घर से बुलाकर ले गए थे। तुषार उर्फ गोलू दिल्ली पुलिस में सिपाही पद पर कार्यरत था और छुट्टी पर घर आया हुआ था। आरोपियों द्वारा दोनों की हत्या कर गर्दन काटकर गंगा में फेंक दी और धड़ों को अलग-अलग स्थानों पर डाल दिया था। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में बाल अपचारी, दोनों आरोपी सगे भाइयों और उनकी मां लता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बाल अपचारी की पत्रावली पृथक कर दी गई, जिसका मामला वर्तमान में किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। उधर, विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-14 के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दुर्गेश उर्फ दीपांशु एवं उसके भाई तुषार शर्मा उर्फ गोलू को दोषी करार दिया। अभियुक्तों को उम्रकैद और 1.45-1.45 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों की मां को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। सिपाही दिल्ली के हजतरंज थाना में तैनात एडीजीसी योगेश शर्मा ने बताया कि दोषी सिपाही दिल्ली के हजरतगंज थाने में तैनात है। वहीं से न्यायालय में तारीख करने आता था। बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी सिपाही तुषार शर्मा उर्फ गोलू को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया गया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।