दिल्ली सरकार ने समिति खत्म करने का आश्वासन दिया
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार से सुझाव मांगे थे, लेकिन सरकार ने समिति बना दी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को चांदनी चौक के पुनर्विकास के लिए गठित समिति को खत्म करने का आश्वासन दिया। दरअसल, यह बात सामने आई कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केवल सुझाव मांगे थे, लेकिन सरकार ने समिति गठित कर दी थी। दिल्ली सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला को बताया कि अधिकारियों ने अदालत के आदेश को गलत तरीके पढ़ा है। पीठ ने चांदनी चौक के रखरखाव के लिए एकतरफा उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए अधिकारियों की खिंचाई की। पीठ ने कहा कि वह चाहते थे कि आप (दिल्ली सरकार) अपने सुझाव दें, लेकिन सरकार ने इसके बजाय समिति बना दी।
पीठ ने कहा कि उनका इरादा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए समिति बनाने का था कि काम अदालत की निगरानी में हो। सरकारी वकील ने कहा कि पैनल को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। पीठ ने 26 मार्च के सरकारी आदेश को वापस लेने के वकील के तर्क को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पीठ ने सभी पक्षों को फरवरी के आदेश के अनुसरण में उच्च स्तरीय समिति के गठन के संबंध में चार सप्ताह के भीतर अपने सुझाव दाखिल करने का आदेश दिया है। ज्ञात रहे कि पीठ ने 18 फरवरी के अपने आदेश में सभी एजेंसियों के उच्चतम स्तर के अधिकारियों व अन्य विशेषज्ञों की एक समिति का प्रस्ताव रखा था, जो यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र का उचित रखरखाव किया जाए। पीठ ने यह भी प्रस्ताव दिया कि ऐसी समिति के संदर्भ की शर्तें क्षेत्र और अन्य सहायक मुद्दों के रखरखाव और संरक्षण के लिए रोड मैप तैयार करना होनी चाहिए।
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