आरोपी प्रवीण के इलाज की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे जेल प्रशासन- हाईकोर्ट
- अस्पताल के विभागों को भी नियमित इलाज देने का निर्देश - 20 जून को

पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी प्रवीण डबास के इलाज को लेकर जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि डबास को एमआरआई स्कैन समेत समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने कहा कि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अदालत अगली सुनवाई की तारीख तक आवेदन को लंबित रखना उचित समझती है कि उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन करने के बाद, जेल अधीक्षक द्वारा अदालत के समक्ष नई मेडिकल स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।
मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। -------- इलाज के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत डबास ने निजी अस्पतालों में इलाज के लिए आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके वकील सुमित सिंह शौकीन ने दलील दी कि भले ही मेडिकल रिपोर्ट में डा. बीएसए अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल से इलाज जारी रहने की बात कही गई है, लेकिन आवश्यक इलाज नहीं मिल रहा। जेल में मौजूद संसाधनों से गंभीर बीमारियों खासकर सर्जरी का इलाज संभव नहीं है। अदालत ने जेल अधीक्षक और सेंट्रल जेल-10 के मेडिकल अधीक्षक को निर्देश दिया कि डबास को दिन के किसी भी समय जरूरत पड़ने पर इलाज दिया जाए। साथ ही डा. बीएसए अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग और जीबी पंत अस्पताल के न्यूरोलाजी विभाग से नियमित इलाज सुनिश्चित करने को कहा।
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