हाईकोर्ट ने तटरक्षक बल में महिला अधिकारी की याचिका पर जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल की महिला अधिकारी अन्नू यादव द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और तटरक्षक बल से जवाब मांगा है। अन्नू यादव स्थायी नियुक्ति की मांग कर रही हैं, क्योंकि उनकी 14...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल की एक शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (एसएसए) महिला अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र सरकार व भारतीय तटरक्षक बल से जवाब मांगा है। महिला अधिकारी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थायी नियुक्ति की मांग कर रही है। यह याचिका अन्नू यादव की तरफ से दायर की गई है। अन्नू यादव वर्ष 2011 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुई थीं। वह आगामी 30 जून को 14 साल पूरे कर रही हैं। महिला अधिकारी कमांडेंट (जेजी) के पद पर तैनात हैं। 14 साल की सेवा के बाद 30 जून को वह सेवानिवृत्त होने वाली हैं।
न्यायमूर्ति तेजस करिया व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। इस बीच उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया है, जिसमें महिला अधिकारी को अगली तिथि तक पद पर बने रहने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को दो अन्य समान याचिकाओं के साथ संबंधित पीठ के समक्ष 4 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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