बदसलूकी मामले में पुलिसकर्मियों पर केस चलाने का आदेश
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली कैंट थाने के तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने बिना सर्च वारंट महिला के घर में घुसकर अपशब्द कहे और उसके पति के साथ मारपीट की।...

- बिना सर्च वारंट के महिला के घर में घुसकर बोले अपशब्द नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने महिला के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली कैंट थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोप है कि बिना सर्च वारंट के महिला के घर में घुसकर अपशब्दों बोले और उसके पति के साथ मारपीट भी की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग फर्स्ट क्लास की अदालत ने तीनों को समन जारी कर 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता महिला के पति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेकर शारीरिक रूप से प्रताड़ता दी है।
अदालत ने मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्याधर सिंह, हेड कांस्टेबल राजपाल और महेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506 और 325 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह है मामला पीड़ित महिला की ओर से वकील विपिन राठी ने कहा कि उनकी मुवक्किल यशोदा देवी दिल्ली कैंट क्षेत्र के झड़ौदा गांव की निवासी हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि 28 दिसंबर 2017 को थाना कैंट के पुलिसकर्मी उनके घर में जबरन घुस गए थे। दरवाजा तोड़कर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और महिला के पति को जबरन थाने ले जाकर पीटा था।
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