सरकार ने 187 स्टार्टअप को कर छूट दी
सरकार ने 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर छूट मंजूर की है। यह छूट, स्टार्टअप को उनके गठन की तारीख से 10 वर्षों के भीतर लगातार तीन वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति देती है। यह योजना नवाचार,...

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर छूट की मंजूरी दी है। कर लाभ से पात्र स्टार्टअप को अपने गठन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति मिलती है। आयकर लाभ योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में सहायता प्रदान करने, नवाचार, रोजगार एवं धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इससे एक अप्रैल, 2030 से पहले बने स्टार्टअप अब आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत से लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत आयकर छूट के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया, इस संबंध में निर्णय अंतर-मंत्रालयी बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया। इसके साथ ही योजना की शुरुआत से अबतक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है।
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