भाजपा सांसद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
गुजरात हाईकोर्ट ने भावनगर से लोकसभा सांसद निमुबेन बांभानिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि सांसद के नामांकन पत्र को मिली...

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात हाईकोर्ट ने भावनगर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री निमुबेन बांभानिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही कि सांसद के नामांकन पत्र को मिली 'अनुचित स्वीकृति' ने उसके चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। वर्ष 2024 के चुनाव में भावनगर लोकसभा सीट से हारने वाले उम्मीदवारों में से एक निर्दलीय उम्मीदवार भगवतीबेन ब्रह्मक्षत्रिय ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बांभानिया के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित करने की प्रार्थना की थी कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपना हलफनामा अंग्रेजी में नहीं बल्कि गुजराती में दाखिल किया था, जिससे संविधान के अनुच्छेद 84(ए) का उल्लंघन हुआ।
न्यायमूर्ति एम.के. ठक्कर ने 30 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा कि अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही है कि नामांकन पत्र की इस तरह की 'अनुचित स्वीकृति' ने उम्मीदवार के चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।
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