Madras High Court Rejects Petition to Halt NEET UG 2025 Results Amid Power Outage Claims नीट यूजी 2025 परिणाम जारी करने का रास्ता साफ, Delhi Hindi News - Hindustan
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नीट यूजी 2025 परिणाम जारी करने का रास्ता साफ

मद्रास हाईकोर्ट ने नीट (यूजी) 2025 परिणाम रोकने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन ने कहा कि बिजली गुल होने की समस्या आंधी-तूफान के कारण हुई थी। अदालत ने कहा कि पुनः...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 6 June 2025 08:52 PM
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नीट यूजी 2025 परिणाम जारी करने का रास्ता साफ

मद्रास हाईकोर्ट ने परिणाम रोकने की मांग वाली याचिकाएं खारिज की बिजली गुल को आधार बना कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नीट (यूजी) 2025 परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। जिससे अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इन मामलों में मुझे प्रतिवादियों (एनटीए आदि) की ओर से कोई दुर्भावना नजर नहीं आती है। इसके अलावा, पूरे भारत में करीब 22 लाख छात्रों ने नीट (यूजी) 2025 परीक्षा में भाग लिया है।

ऐसे में पुनः परीक्षा की अनुमति बीस लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए समान अवसरों के सिद्धांत को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। अतः अदालत को इन याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं दिखता है। बिजली समस्या आंधी-तूफान के कारण हुई न्यायमूर्ति कुमारप्पन ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि बिजली गुल होने के कारण परीक्षा केंद्रों में रोशनी पर्याप्त नहीं थी जिससे अभ्यर्थियों की एकाग्रता व प्रदर्शन प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि बिजली की समस्या अचानक वर्षा और तूफान के कारण हुई थी। परीक्षा के समय दिन में पर्याप्त रोशनी थी न्यायमूर्ति ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत यह दलील उचित है कि परीक्षा दिन के समय दोपहर दो बजे से पांच बजे के बीच आयोजित की गई थी, जब प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त होती है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि जब प्राधिकरण (एनटीए) ने स्थल सत्यापन और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पुनः परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

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