महिला जज की याचिका पर पुन: विचार करे हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से एकल अभिभावक महिला न्यायिक अधिकारी की याचिका पर पुनर्विचार करने को कहा है। महिला जज ने बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है।...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से एकल अभिभावक महिला न्यायिक अधिकारी की याचिका पर पुनर्विचार करने को कहा। महिला जज ने बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारी की याचिका पर, उसकी पिछली याचिका अस्वीकार होने से प्रभावित हुए बिना विचार करे। झारखंड हाईकोर्ट के वकील को तीन दिन में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया गया तथा पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने हाईकोर्ट के वकील से कहा कि यह उचित होगा कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर पुनः विचार करे, क्योंकि शीर्ष अदालत के निर्देश एक मिसाल कायम कर सकते हैं।
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