यूट्यूब चैनल 4पीएम को ब्लॉक करने का आदेश केंद्र ने वापस लिया
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनल '4पीएम' को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया है। जस्टिस गवई ने पूछा कि क्या अब मामला बचा है, जिस पर सिब्बल ने अन्य...

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि यूट्यूब पर 73 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल ‘4पीएम को ब्लॉक करने का आदेश केंद्र सरकार ने वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया कि उन्होंने (चैनल को) ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया है। इसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा कि क्या रोक आदेश वापस लेने के बाद मामले में कुछ बचा है? इस पर सिब्बल ने अनुरोध किया कि इस याचिका को अलग-अलग लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न किया जाए, जिनमें आईटी नियमावली, 2009 के नियम 16 को चुनौती दी गई है।
उन्होंने कहा कि शर्मा की याचिका में नियम 16 को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद पीठ ने याचिका को लंबित अलग-अलग याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। शीर्ष अदालत डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म ‘4पीएम के संपादक संजय शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चैनल को ‘ब्लॉक करने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।