Supreme Court Upholds Dismissal of ITBP Constable for Embezzlement आईटीबीपी के जवान की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Upholds Dismissal of ITBP Constable for Embezzlement

आईटीबीपी के जवान की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आईटीबीपी के जवान की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसने जवानों के वेतन भुगतान के लिए रखी गई नकदी को लूट लिया था। कोर्ट ने कहा कि अनुशासन और नैतिकता का पालन सभी बल सदस्यों पर अनिवार्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 7 June 2025 10:35 PM
share Share
Follow Us on
आईटीबीपी के जवान की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

नई दिल्ली, एजेंसी। जवानों के वेतन भुगतान के लिए रखी गई नकदी को लूटने वाले आईटीबीपी के जवान की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि बल के सभी सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के कदाचार के लिए शून्य सहनशीलता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आईटीबीपी से कांस्टेबल को दी गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। पीठ ने कहा कि कदाचार का दोषी पाए जाने पर, प्रतिवादी (कांस्टेबल) को उचित दंड देना अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कर्तव्य है।

यह कर्तव्य विशेष रूप से अर्धसैनिक बलों में और भी अधिक बढ़ जाता है, जहां अनुशासन, नैतिकता, निष्ठा, सेवा के प्रति समर्पण और विश्वसनीयता नौकरी के लिए आवश्यक हैं। यहां कैश बॉक्स का संरक्षक ही उसका लुटेरा बन गया। पीठ ने आईटीबीपी की याचिका को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के 27 सितंबर, 2018 के खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।