मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद
पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को गुरुवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, पॉक्सो एक्ट (प्रथम) विकास नागर ने की। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि दादरी थाने में वर्ष 2021 में पीड़ित पक्ष ने आरोपी रविंद्र साहनी निवासी वैशाली बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक उसकी आठ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। माता-पिता अपने काम पर गए थे। इस बीच पड़ोसी रविंद्र बच्ची को अपने कमरे में ले गया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। घर लौटने पर परिजनों को घटना के बारे में पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी रविंद्र साहनी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रविंद्र साहनी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसको 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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