सार्वजनिक स्थान पर भंडारे के लिए अनुमति लेनी होगी
नोएडा प्राधिकरण ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भंडारा और जलपान के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। एसीईओ संजय खत्री ने कहा कि यह निर्णय गंदगी फैलने और...

सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए फैसला मनमानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी नोएडा, प्रमुख संवाददाता। शहर में सार्वजनिक स्थानों और मुख्य मार्गों पर अब भंडारा, जलपान और प्याऊ आदि लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने और गंदगी को फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए शहर के लोगों की भी भागीदारी की जरूरत है। लगातार सामने आ रहा है कि आम लोग एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से शहर के सार्वजनिक और मुख्य स्थानों पर भंडारा, जलपान एवं प्याऊ आदि का आयोजन किया जा रहा है।
इन आयोजन में अधिकांश रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे गंदगी फैलती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। एसीईओ ने कहा कि प्राधिकरण सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। ऐसे में भंडारे आदि में इसका इस्तेमाल प्राधिकरण की कोशिशों को कामयाबी नहीं होने दे रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने भंडारे और जलपान आदि के आयोजन में प्लास्टिक सामग्री को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर कोई भंडारे आदि का आयोजन करता है तो उसे सेक्टर-94 स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर में बने जनस्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही किसी तरह का आयोजन हो सकेगा। अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई करेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।