सरोजिनी नगर मार्केट के पटरी दुकानदारों को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने NDMC को दिया ये निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सरोजिनी नगर मार्केट में पटरी पर दुकान लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वह पटरी पर कारोबार करने वालों को गर्मी में अस्थायी छत/छतरी लगाने की इजाजत दे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सरोजिनी नगर मार्केट में पटरी पर दुकान लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह पटरी पर कारोबार करने वालों को गर्मी में अस्थायी छत/छतरी लगाने की इजाजत दे।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि आजकल मौसम की स्थिति बहुत खराब है। तापमान बहुत अधिक बढ़ रहा है। ऐसे मौसम में खुले आसमान के नीचे काम करना वास्तव में मुश्किल हालात का सामना करना है। इससे दुकानदारों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि एक दुकानदार की तबीयत खराब होने का मतलब है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर संकट आना।
बेंच का तर्क था कि एनडीएमसी ने खुद माना है कि इन दुकानदारों को धूप व बारिश से बचने के लिए अस्थायी छत/छतरी का इस्तेामल करने की अनुमति दी गई थी। अब क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, इसलिए इन दुकानदारों को छतरी लगाने दी जाए। हालांकि बेंच ने कहा है कि ये छतरी व दुकान का सामान शाम को हटा देना अनिवार्य होगा।
16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। दरअसल बीती 17 मई को एनडीएमसी ने सरोजनी नगर मार्केट में अतिक्रमण व अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की थी। मुख्य दुकानों के बाहर व पटरी वाले दुकानदारों के ऊपर लगे अस्थायी ढांचे को भी ढहा दिया गया था। उसके बाद से ये दुकानदार खुले में दुकानें लगा रहे हैं।